छत्तीसगढ़ (जशपुर) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की भर्ती Chhattisgarh (Jashpur) Recruitment of vacant posts of specialist medical officers

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छत्तीसगढ़ (जशपुर) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की भर्ती Chhattisgarh (Jashpur) Recruitment of vacant posts of specialist medical officers


जशपुर  जिला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुद्वढीकरण के लिये विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सप्ताह के प्रत्येक बुधवार ( पद पूर्ति होने / 31.03.2023 तक ) समय प्रातः 11 बजे से सायं 05 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जशपुर में इच्छुक पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित हो सकते है है ।


स्वास्थ्य संस्थान जिला / विकासखंड जिला जशपुर हेतु ( For Health Institute District / Block District Jashpur )


संविदा नियुक्ति हेतु ( for contractual appointment) :- 

प्रत्येक सप्ताह बुधवार ( पद पूर्ति होने / 31.03.2023 तक ) समय प्रातः 11 बजे से सायं 05 बजे तक


पद नाम (post name ):-

निश्चेतना विशेषज्ञ

 रेडियोलॉजिस्ट / सोनोलॉजिस्ट


वेतन ( salary ):-

एक मुश्त मानदेय ( राशि रूपये में ) Negotiable Salary Starting form Rs 2.00 Lakhs for Specialist Degree Holder and Rs.1.50 Lakh for PG Diploma Holder


योग्यता (Qualification):-

 1.MBBS & Post Graduate Degree Diploma in the Concerned Specialty / Any MCI Recognized Short Term Course Certified

 2. Recognized in the Medical Council of India


नियम एवं शर्ते  ( Terms and conditions) :-


 01. रूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in में उपलब्ध है । 

02. उपरोक्त पदों हेतु वेतनमान परकाम्य ( Negotiable ) होगी । 

03. अभ्यर्थी का MCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।

 04. चयनित विशेषज्ञ / चिकित्सकों को पदस्थापना स्थल में नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा , अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त कर दिया जायेगा ।

 05 आयु सीमा दिनांक 01/01/ 2022 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना चाहियें । उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवी , बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

 06. नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जावेगी , जिस हेतु अनुबंध संपादित किया जावेगा । सेवाकाल 01 वर्ष होगा जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

 07. संविदा के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को 01 वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी । इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी । 

08. पद पर नियमित नियुक्ति होने डी . एम . एफ . की स्वीकृति / उपलब्धता न होने , संविदा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी । 

09. डी एम . एफ . मद की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही वेतन का भुगतान किया जावेगा । 

10. संविदा नियुक्ति नियम के अन्तर्गत सेवाक ाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर / देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।


छत्तीसगढ़ (जशपुर) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की भर्ती Chhattisgarh (Jashpur) Recruitment of vacant posts of specialist medical officers


11. संविदा नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1985 से शासित होंगे । 

12. सविदा नियुक्त कर्मचारी को सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा सेवक के रूप में जितने अवधि तक सेवा दी गई है । उस अवधि के लिये किसी भी पेंशन , उपादान या मृत्यु का लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी । 

13. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त किये गये अधिकारी / कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन या गोपनीय प्रतिवेदन लिख जावेगा कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने हेतु शासकीय पक्ष स्वतंत्र होगा । 

14. इन नियमों में नियुक्त कोई भी व्यक्ति निजी प्रेक्टिस नही कर सकेगा । नॉन प्रेक्टिस भत्ता निश्चित एवं समेकित वेतन में शामिल है । उन्हे नॉन प्रेक्टिस भत्ता ( NPA ) देय नही होगा । 

15. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तिको किसी भी प्रकार का स्थान्तरण अथवा स्थान परिर्वतन के हकदार नही होगा । 

16. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायें जाने पर सेवाएं स्वमेय समाप्त मानी जावेगी । 

17. अभ्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच ( सत्यापन ) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा । 

18 रूचि के अभिव्यक्ति के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार केवल चयन समिति के पास सुरक्षित होगा । 

19. संविदा नियुक्ति चिकित्सक / कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा । चिकित्सा परिक्षण में योग्य नहीं पायें जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी 

20. आवश्कता अनुसार पदों की संख्या में परीर्वतन किया जा सकता है ।


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