जशपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ अधिकारियों एवं नवीन स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना में डेंटल सर्जन पदों की भर्ती
जिला जशपुर में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की कमी एवं नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना में डेंटल सर्जन की कमी को ध्यान में रखते हुए एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुद्वढीकरण के लिये विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों एवं डेंटल सर्जन के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 5/12/1022 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर में इच्छुक पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित हो सकते है है ।
जशपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ अधिकारियों एवं नवीन स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना में डेंटल सर्जन पदों की भर्ती
पदों का विवरण निम्नानुसार है :
पदों का नाम एवं पदों की संख्या
सर्जन 01
स्त्री रोग विशेषज्ञ 01
वेतन 1,32,000 / - ( प्रति माह )
योग्यता 1. MBBS & Post Graduate Degree / Diploma in the Concerned Specialty / Any MCI Recognized Short Term Course Certified 2. Recognized in the Medical Council of India
जशपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ अधिकारियों एवं नवीन स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना में डेंटल सर्जन पदों की भर्ती
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना
डेंटल सर्जन 01
वेतन 25,000 / - ( प्रति माह )
योगिता BDS With Registration in CG Medical Council is Compulsory
महत्वपूर्ण तिथि :
आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 05-12-2022
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-01-2023
जशपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ अधिकारियों एवं नवीन स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना में डेंटल सर्जन पदों की भर्ती
नियम एवं शर्ते :
01. रूचि की समस्त अभिव्यक्ति से संबंधित दिशा निर्देश जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in में उपलब्ध है ।
02. उपरोक्त पदों हेतु वेतनमान एकमुश्त देय होगा , किसी भी प्रकार अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा ।
03. अभ्यर्थी का MCI अथवा CG Medical Council में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
04. चयनित विशेषज्ञ / चिकित्सकों को पदस्थापना स्थल में नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त कर दिया जायेगा ।
05. आयु सीमा दिनांक 01/01/2022 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिये । उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवी / बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें जन्मतिथि अंकित हो ।
06 नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जावेगी , जिस हेतु अनुबंध संपादित किया जावेगा । सेवाकाल 01 वर्ष होगा , जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा ।
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07. संविदा के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को 01 वर्ष में दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी । इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।
08. पद पर नियमित नियुक्ति होने , डी . एम . एफ . की स्वीकृति / उपलब्धता न होने , संविदा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी ।
09. डी . एम . एफ . मद की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही वेतन का भुगतान किया जावेगा ।
10. संविदा नियुक्ति नियम के अन्तर्गत सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर / देकर सेवा समाप्त की जा सकती है
11. संविदा नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1985 से शासित होंगे ।
12 संविदा नियुक्त कर्मचारी को सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा सेवक के रूप में जितने अवधि तक सेवा दी गई है । उस अवधि के लिये किसी भी पेंशन , उपादान या मृत्यु का लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
13. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त किये गये अधिकारी / कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन या गोपनीय प्रतिवेदन लिख जावेगा कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने हेतु शासकीय पक्ष स्वतंत्र होगा ।
जशपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ अधिकारियों एवं नवीन स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना में डेंटल सर्जन पदों की भर्ती
14. इन नियमों में नियुक्त कोई भी व्यक्ति निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकेगा । नॉन प्रेक्टिस भत्ता निश्चित एवं समेकित वेतन में शामिल है । उन्हें नॉन प्रेक्टिस भत्ता ( NPA ) दय नहीं होगा ।
15. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तिको किसी भी प्रकार का स्थान्तरण अथवा स्थान परिर्वतन के हकदार नहीं होगा ।
16. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाएं स्वमेय समाप्त मानी जावेगी ।
17. अभ्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच ( सत्यापन ) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा ।
18. रूचि के अभिव्यक्ति के ौरान किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार केवल चयन समिति के पास सुरक्षित होगा ।
19. संविदा नियुक्ति चिकित्सक / कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा । चिकित्सा परिक्षण में योग्य नही पायें जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी ।
20 पदों पर चयन पद पूर्ति होने तक के लिये यह विज्ञापन वैध रहेगी ।
21. आवश्कता अनुसार पदों की संख्या में परीर्वतन किया जा सकता है ।
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