Direct Recruitment to the vacant posts of Stenographer, Stenotypist and Evidence Writer (Sah. Grade-3) under District and Sessions Court, Jashpur Establishment
जिला न्यायालय जशपुर की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी ( स्टेनोग्राफर , स्टेनो टाइपिस्ट , साक्ष्य लेखक ) के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
Applications are invited in the prescribed format from the local residents of the districts under Surguja division to the Indian citizens in the District Court Jashpur by 05:00 PM on 31.10.2022.
सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी भारतीय नागरिकों से जिला न्यायालय जशपुर में दिनांक 31.10.2022 की संध्या 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।
उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा :
1 . Vacancy details for direct recruitment ( सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण ) :
Department Name ( विभाग का नाम )
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर जिला जशपुर (छ०ग०)
Number of posts (पदों की संख्या)
कुल 15 पद
Name of Vacancies ( रिक्त पदों के नाम )
स्टेनो ग्राफर हिन्दी
स्टेनो / टायपिस्ट
साक्ष्य लेखक (सहा ग्रेड-3)
Recruitment eligibility and conditions (भर्ती की पात्रता एवं शर्तें )
स्टेनोग्राफर पद के लिए
pay scale वेतनमान :- -वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700-91300) ग्रेड वेतन 2800/
Educational Qualifications ( शैक्षणिक योग्यता )
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र।
For Steno Typist ( स्टेनो टायपिस्ट के लिए ) :
वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 ( 19500-62000) ग्रेड वेतन 1900/
Educational Qualifications ( शैक्षणिक योग्यता )
(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
(ख) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारामान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र |
(ग) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।
(घ) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था सेडिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) प्रमाण-पत्र के साथ एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।
For Evidence Writer (Assistant Grade 3) साक्ष्य लेखक (सहा0ग्रेड 3 ) के लिए :
वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500-62000) ग्रेड वेतन 1900/
Educational Qualifications ( शैक्षणिक योग्यता )
(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
(ख) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी ) ।
(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) प्रमाण-पत्र के साथ एम०एस० वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।
Last Date of Application (आवेदन की अंतिम तिथि )
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :- 31 / 10 / 2022 संध्या 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर।
how to apply (आवेदन कैसे करें )
आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 की संध्या 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर छ०ग० में स्पीड पोस्ट, रजिस्र्स्ट पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं दिनांक 31.10.2022 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पांच-पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा जिसमें उसे प्रवेश-पत्र प्रेषित किया जायेगा।
important ( महत्वपूर्ण ) :
( 1 ) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वेआवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा कर सकते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भेजें परीक्षा सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी ।
Age limit and other eligibility conditions ( आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते ) :
1.कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
2. कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो , जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो , किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है , तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
3. उम्मीदवार दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो , परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो । छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है ।
4. छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन रायपुर क्रमांक एफ 3-2 / 2015 / 1-3 नवा रायपुर , अटल नगर , दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
5. आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो ।
Relaxation in upper age limit (उच्चतर आयु सीमा में छूट ) :
There will be relaxation in the upper age limit for the following categories of candidates as follows: निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :
4 ( एक ) ( 1 ) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है , तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेगी ।
4 ( एक ) ( 2 ) - छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।
4 ( एक ( 3 ) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो , अपनी आयु में उसके द्वारा की कालावधि , पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो , कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा , परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
the explanation (स्पष्टीकरण) : -
छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है ।
4 ( एक ) ( 4 ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा , किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
4 ( एक ) ( 5 ) - महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी । जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।
4 ( एक ) ( 6 ) शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी , जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है , इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है ( अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा / परित्यक्ता महिला आदि ) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।
4 ( एक ) ( 7 ) विधवा , परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।
4 ( एक ) ( 8 ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों ( वालेन्टरी होमगार्ड ) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
4 ( एक ) ( 9 ) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी ।
4 ( एक ) ( 10 ) - शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य ( दृष्टिहीन , श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित उम्मीदवारों ) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
4 ( दो ) ( 1 ) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
नोट : - आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
4 ( दो ) ( 2 ) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार गुण्डाधूर सम्मान , महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मानप्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
टीप : ( 1 ) बिन्दु कमांक 4 ( एक ) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी । ( 2 ) बिन्दु कमांक 4 ( दो ) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक ( अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार ( प्रोत्साहन वाले ) के लिए छूट मिलेगी यह छूट बिन्दु क्रमांक ( एक ) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी । उदाहरण : - यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ और दी जाएगी । अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी । ( 3 ) उपरोक्त 4 ( एक ) और ( दो ) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।
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