संकल्प परियोजना अंतर्गत , जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज , निपनिया ( बिल्हा ) , बिलासपुर में स्थापित काउंसलिंग सेल के संचालन के लिए काउंसलर पद हेतु मानदेय ( प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर ) पर पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत भवन , बिलासपुर ( छ.ग. ) में दिनांक 10/10/2022 तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।
विस्तृत विवरण आवश्यक अर्हता , चयन प्रक्रिया , सेवा शर्तें आदि निम्नानुसार है
पदों का विवरण , वेतनमान एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :-
पद का नाम एंव पदों की संख्या
काउंसलर 1 पद
निर्धारित मानदेय
काउंसलर को मानदेय अधिकतम
750 रु . प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा । माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है ।
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम योग्यता किसी विषय / संकाय में स्नातक उपाधि । एम . ए . ( मनोविज्ञान / समाज शास्त्र / मास्टर ऑफ शोसल वर्क / एम.बी.ए. उपाधि धारक को वरियता ।
आवश्यक नियम एवं शर्तें :
1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य हैं इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
2. आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए । आयु प्रमाण - पत्र हेतु 10 वीं कक्षा के अंक सूची संलग्न करें ।
3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
4. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना अनिवार्य है ।
5. अपूर्ण अस्पष्ट , त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किये गये आवेदन पत्र अपात्र होगा ।
6. चयनित अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के उपरांत 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा ।
7. यदि आवेदक किसी अन्य संस्थान में कार्य कर रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें
8 ) काउंसलर की कार्य अवधि : ( काउंसिलिंग कार्य अवधि में विस्तार या भविष्य में काउंसिलिंग कार्य की निरंतरता हेतु आवश्यक )
1. संकल्प परियोजना के क्रियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर ।
2 . काउंसिलिंग के उपरांत हितग्राही का प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत ( न्यूनतम 60 प्रतिशत ) के आधार
3 . प्रशिक्षण बैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा । 4. काउंसलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण हेतु आवेदित ट्रेनिंग बैच नंबर ( टीबीएन ) एवं संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता में प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काउंसलर का मूल्यांकन किया जावेगा ।
5. काउंसलर का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा उन्हें एक माह की पूर्व सूचना देकर हटाया जा सकेगा या चयनित अभ्यर्थी 01 माह की पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है । चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष , जिला कौशल विकास प्राधिकरण बिलासपुर को होगा । ( कलेक्टर सह अध्यक्ष , जिला कौशल विकास प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा अनुमोदित
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