रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय (महिला एवं बाल विकास विभाग में वॉक इन इंटरव्यू हेतु भर्ती

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 रायगढ में रिक्त व्यक्तिगत सेवा प्रदाता केन्द्र प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के लिए सूचना " सखी " वन स्टॉप सेन्टर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए रिक्त व्यक्तिगत सेवा प्रदाता केन्द्र प्रशासक की नियुक्त किया जाना है । 

इस हेतु पात्र महिला आवेदकों ( व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों / पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 28 सितम्बर 2022 को वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जायेगी । 

इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांक को प्रातः 09:00 बजे से 12 :00 बजे तक रायगढ़ जिले के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास रायगढ पर अपना पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगें


रिक्त पदों की संख्या 01

 वेतन 25000 / प्रतिमाह

 अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित


 शैक्षणिक योग्यता

 स्नातक या एम.एस.डब्ल्यू तथा शासकीय / अर्धशासकीय संस्था से महिला कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का दक्षता आवेदन प्रपत्र तथा सेवा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता , अनुभव , कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण www.raigarh.gov.in वेबसाईड पर उपलब्ध है । 

विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र टंकित कराया जाकर दिनांक 28 सितम्बर 2022 को स्वंय लेकर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास रायगढ में संबंधित आवेदक स्वंय उपस्थित होगें तथा आवेदन जमा कर पंजीयन की पावती प्राप्त करेगें । ( कलेक्टर द्वारा अनुमोदित )


उपरोक्त पद हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें : 

1. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ के मध्य 1 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने योजना संचालन की निरंतरता कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर यह अनुबंध 1 वर्ष तक बढाया जा सकेगा , जो अधिकतम 05 वर्ष हो सकता है ।

 2. सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा । इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नही होगी । यात्रा पर भेजने जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक मुश्त राशि दी जायेगी।

 3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है । आयु की गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जायेगी । 

4 . शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी । 

5.निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए ।

 6 . आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये । आवेदन के साथ स्वप्रमाणित / सत्यापित वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची संलग्न किया जाना होगा । 

7 . अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र / नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

 8 अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा । 

9. महिला कल्याण के क्षेत्र में 03 वर्ष का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए । वांछित योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर समिति द्वारा अनुभव शिथिल किया जा सकता है । 

10. निर्धारित तिथि में ही आवेदन प्राप्त कर पंजीयन , दावा आपत्ति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन , दावा आपत्ति निराकरण एवं अंतिम सूची कौशल परीक्षा , चयन सूची इत्यादि जारी की जायेगी । 

11. दावा अपत्ति के समय कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं किया जायेगी । 

12. वॉक इन इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाताओं को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / व्यय भत्ता देय नही होगा । 

13. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें । 

14. चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

 15. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ के सूचना पटल पर एवं वेबसाईड http://raigarh.gov.in पर देखी जा सकती

16. चयन प्रक्रिया शैक्षणिक अर्हता का 50 अंक 03 वर्ष के अनिवार्य अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक अधिकतम 25 अंक तथा कौशल परीक्षा का 25 अंक ( विधिक कौशल में 15 अंक व कम्प्यूटर कौशल में 10 अंक ) निर्धारित होगा । तदनुसार वरीयता सूची तैयार की जावेगी । 

17. सखी " वन स्टॉप सेन्टर 24 घण्टे चलने वाली आपातकालीन सेवा है अतः इस हेतु चयनित व्यक्तिगत सेवा प्रदाता केन्द्र प्रशासक को अवकाश की पात्रता नही होगी एवं केन्द्र प्रशासक को 24 घण्टे सखी सेंटर में ही रहना होगा ।


विभागीय पीडीएफ


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