Recruitment in tribal welfare department of all districts of Chhattisgarh छत्तीसगढ़ के सभी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में 50पदों की भर्ती

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छत्तीसगढ़ के सभी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में भर्ती

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकास की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा विन्हित अनुभाग स्तर पर यह अधिकार प्रकाद में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। यह यह अशासकीय एव पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे। विवरण निम्नानुसार


विभाग का नाम 

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) जिला - समस्त जिले (छ.ग.)


रिक्त पदों की संख्या 

कुल 50 पद


रिक्त पदों के नाम 

जिला परियोजना समन्वयक

18,000/

क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)

15,000/


अवधि 09 माह

प्रत्येक संबंधित जिल में एफए प्रकोष्ठ हेतु संसाधन उपलब्ध कराना

प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्दिन अनुभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ट हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना


टीप:- 

मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दर तथा यात्रा व्यय शामिल है। 

सरगुजा, बस्तर सेवाडा एवं बलरामपुर जिले में 2-2 चिन्हित अनुभाग के एफआरए सेल हेतु एवं 21 जिले अनुभाग के एफआरए सेल हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पदों का विज्ञापन जारी किया जाये।

साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।


 छत्तीसगढ़ के सभी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में भर्ती


साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर / अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषक्षों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

साक्षात्कार में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार सफल अभ्यार्थियों की पदस्थापना की जायेगी सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से

अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

पदस्थापना जिला स्तर पर राक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।



पद के कर्तव्य 

जिला परियोजना समन्वयक

1 वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौपे गये कार्य यथा- एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर सहायक आयुक्त / जिला नोडल अधिकारी की उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

2. वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना फील्ड वर्कर के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।

3 डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने सहयोग करना।

4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों / जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना

5 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना।

6 जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

7. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर / अनुभाग स्तर पर‍ समन्वय स्थापित करना।

8. जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। जिला नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।


छत्तीसगढ़ के सभी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में भर्ती


क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)

वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

2. वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना। 

3. एसडीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना। 

4 फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों / जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना। 

5 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारको को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।


पात्रता की शर्तें 

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो । कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।

2. वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना होगा 

3. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । 

4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा । जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

आवेदन की निर्धारित तिथि

दिनांक 13.06.2022


सभी जिले के अलग अलग साक्षात्कार तिथि 


(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक तक संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में दिनांक 20 से 27 जून 2022 के मध्य निर्धारित तिथि अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं बहन करना होगा।

कोरिया

सरगुजा 

जशपुर

बलरामपुर

सूरजपुर

कोरबा

गौरेला

बिलासपुर

रायगढ़

मुंगेली 

जांजगीर-चांपा

कबीरधाम

राजनांदगांव

महासमुंद

धमतरी

बालोद

गरियाबंद

बलौदाबाजार

कांकेर

कोण्डागांव

नारायणपुर

बस्तर

दंतेवाड़ा

सुकमा

बीजापुर


विभागीय पीडीएफ


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