छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निकली वैकेंसी.... कैसे करें ऑनलाइन जाने

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विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे । किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे । परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं । सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए ।

 परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों । अभ्यर्थी को प्रवेश - पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है । परीक्षा / साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है । 

उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है । 


परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे । 

परोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 03/03/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 01/04/2022 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे ।


 ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 02/04/2022 अपरान्ह 12:00 बजे से 06/04/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा । 

उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । 


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ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 07/04/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 11/04/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा । 


उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू .100 / - ( रूपये एक सौ ) शुल्क लिया जाएगा । 

उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । 


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 श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।


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