छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा समग्र शिक्षा द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों की भर्ती

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छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा समग्र शिक्षा द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों की भर्ती 

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र. / 1880 / समग्र शिक्षा / माध्य. /24-14/2023-24 रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर संचालन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर 04 स्पेशल एजुकेटर के पदों की निर्धारित मानदेय 20,000/- प्रतिमाह की दर से अधिकतम 06 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत स्पेशल एजुकेटर के अस्थाई पदों की पूर्ति के लिए निम्नानुसार अस्थाई भर्ती हेतुपात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20.09.2023 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00बजे से सायं 05:30 तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा), कचहरी रोड, जिला बेमेतरा (छ.ग.) पिन 491335 के पते पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।


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पदों के नाम – स्पेशल एजुकेटर


पदों की संख्या – कुल 04 पद 


विभाग का नाम – समग्र शिक्षा कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी जिला बेमेतरा (छ.ग.)


महत्वपूर्ण तिथियाँ –

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि – 14-09-2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि – 20-09-2022


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वेतन:– 

इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू.20000/- (अक्षरी बीस हजार रू. मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।


दिशा-निर्देश-

स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :-

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना । 

2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्कता एवं प्रावधान अनुसार सुविधा प्रदान करना।

3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना। 

4. इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना ।

5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, एस्कार्ट ट्रान्सपोर्ट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि ।  


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6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना। 

7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।

 8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मुल्यांकन कर सके। 

9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।

10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TIM का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु प्रयास करना।


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12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना ।

13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना ।

 14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले क्रार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।

 15. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिए निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना ।

16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चें जिसे थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना ।

17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उनकी आवश्यकता को पूराकराने के लिए प्रयास करना एवं उनके किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना । 


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18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना ।

 19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना । 

20. प्रत्येक संकुल को कवर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल प्राचार्य / समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।

21. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये आदेश / निर्देशों के अनुसार कार्य करना ।


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शैक्षणिक अर्हताएं :-

स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में केवल सामान्य बी. एड. होने पर मान्य नहीं होगा। 


चयन प्रक्रिया:-

6. निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर के कुल अंक का 50 प्रतिशत एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) के कुल अंक का 50

प्रतिशत अंक (कुल 100 अंक) जोड़कर मेरिट सूची निर्धारित होगा अथवा स्नाकोत्तर के कुल अंक का 50

प्रतिशत, बी.एड. (सामान्य) के कुल अंक 25 प्रतिशत के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) के कुल

अंक का 25 प्रतिशत अंक ( कुल 100 अंक) जोड़कर मेरिट सूची निर्धारित होगा।

7. आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी की जायेगी। स्क्रूटनी के

आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। 8. मेरिट के आधार पर 04 विज्ञापित पद के विरूध्द 40 अभ्यर्थियों को अधिकतम (1:10) दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा ।


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9. दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर, आक्षरण रोस्टर का पालन करते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

10. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी अर्थात आयु के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।


 नियम व शर्ते :-

22. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा। 

23. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु  न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा। 

24. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

25. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।


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26. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

27. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

28. कलेक्टर एवं पदेन मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

29. इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रू. मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

 30. स्पेशल एजुकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।

31. अपूर्ण आवेदन / निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।

32. कोई भी आवेदन व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जावेगा।

 33. प्रमाण-पत्र सत्यापन में उपस्थित होने पर किसी प्रकार की कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।


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34. आवेदक को स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा, हायरसेकेण्डरी (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, जन्मतिथि के लिए 10 वीं का प्रमाणपत्र तथा निवास प्रमाणपत्र एवं जाति प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन फार्म के साथ जमा करना होगा।

35. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

36. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

37. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सत्यापन के समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

38. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

39. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।


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40. स्पेशल एजुकेटर अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन हेतु पात्र होगें ।

41. आवेदक को आवेदन के साथ 10 रूपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। 

42. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा के सूचना पटल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बेमेतरा के सूचना पटल एवं बेमेतरा जिले के वेबसाईट https://bemetara.gov.in/ पर अवलोकन किया जा सकता है।

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महत्वपूर्ण लिंक 

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